06/11/2025
**पंचायत चुनाव 2026 : नामांकन शुल्क व खर्च सीमा निर्धारित**
----ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान पद तक तय हुई राशि
----अब ₹1.25 लाख तक ही कर सकेंगे चुनावी व्यय
लखनऊ। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2026 की तैयारियों को गति मिल गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि तथा चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क तथा ₹800 जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों को ₹100 शुल्क तथा ₹400 जमानत राशि देनी होगी। इसी प्रकार ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों से ₹600 नामांकन शुल्क और ₹3,000 जमानत राशि ली जाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः ₹300 और ₹1,500 तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम ₹1,25,000 से अधिक चुनावी व्यय नहीं कर सकेगा। आयोग ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद व्यय पर सख्त निगरानी रखी जाएगी तथा सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का विस्तृत ब्यौरा समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अब राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं ग्रामीण अंचलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।