20/04/2026
*विशेष सामग्री*
*राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत इच्छुक व्यक्ति ऋण के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन*
सीकर, 18 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा राज्य में नए सूक्ष्म व्यापारिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 10 दिसंबर 2025 को लागू की गई है, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। योजनांतर्गत नवीन ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर दिए गए हैं। इच्छुक आवेदक एसएसओ पोर्टल अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला उद्योग केंद्र सीकर कि महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि योजनांतर्गत विशेष रूप से थोक एवं खुदरा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय परिलाभ देकर नए निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा। कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की सीमा 80 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत व्यापारियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिनमें 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 वर्षों तक सीजीटीएमएसई गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। वहीं सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को व्यवसाय के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक,अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष, की छूट दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये एक वर्ष तक, पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ व्यक्तिगत एवं संस्थागत आवेदकों को मिलेगा। संस्थागत आवेदकों को 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान हेतु 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व वाले सभी सदस्यों का महिला, एसटी, एससी अथवा दिव्यांगजन श्रेणी में से होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों ने विगत 5 वर्षों में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में किसी भी प्रकार के ब्याज अनुदान अथवा समान प्रकार के परिलाभ का लाभ लिया हो, वे योजनांतर्गत पात्र नहीं होंगे।
*पूरण मल*
*सहायक निदेशक*
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